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Saturday, March 7, 2026
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संजय राउत ​से​ मिलने की​ उद्धव ठाकरे ​को नहीं मिली अनुमति

प्रवर्तन निदेशालय ने राउत को 1 अगस्त को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ​ईडी ने पात्रा चाल मामले में राउत को गिरफ्तार किया है| संजय राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर को 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है| इसलिए राउत 19 सितंबर तक हिरासत में रहेंगे।

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शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बुधवार को आर्थर रोड जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने राउत को 1 अगस्त को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ​ईडी ने पात्रा चाल मामले में राउत को गिरफ्तार किया है| संजय राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर को 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है| इसलिए राउत 19 सितंबर तक हिरासत में रहेंगे।

उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने की इजाजत देने से इनकार करते हुए जेल प्रशासन ने कहा​ की अगर उद्धव ठाकरे उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए|​​ जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उद्धव संजय राउत से उसी तरह मिल सकेंगे जैसे आम कैदियों को मिलने की इजाजत है|​ ​

उद्धव ठाकरे ने राउत से जेलर रूम में मिलने की इजाजत मांगी थी​, लेकिन ऐसी विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती। जेल प्रशासन ने जानकारी दी है कि ठाकरे अन्य आम कैदियों की तरह राउत से मिल सकेंगे।समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से उद्धव ने इस संबंध में जेल प्रशासन को कोई लिखित बयान नहीं दिया है|​​

​उद्धव ठाकरे को बताया गया कि वह पुलिस अधीक्षक के कमरे में संजय राउत से मिलना चाहते हैं। हालांकि, अगर राउत से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह मिलना चाहिए, लेकिन उनसे मिलने के लिए उन्हें अदालत की अनुमति लेनी होगी। सूत्रों के मुताबिक, उद्धव के एक करीबी ने फोन पर अनौपचारिक मुलाकात के बारे में पूछताछ की थी। जेल अधीक्षक के कक्ष में राउत से मिलने की अनुमति के संबंध में अनुरोध किया गया था​, लेकिन इसे इस तरह नहीं देखा जा सकता है। कहा जाता था कि उचित तरीके से अनुमति लेने के बाद ही कोई किसी​ भी कैदी से मिल​ सकता है।
जेल नियमावली के अनुसार, जेल प्रशासन की अनुमति के बाद केवल रक्त संबंधी व्यक्ति ही कैदी से मिलने जा सकते हैं। अगर किसी और को कैदी से मिलना है तो उसे कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। अब उद्धव ठाकरे के राउत से मिलने के लिए कोर्ट से इजाजत लेने की उम्मीद है|
 
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