नीट प्रदर्शन मामले में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले रद माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद CJP ने दिल्ली में 5 सितंबर को होने वाले अपने प्रस्तावित मार्च को रद कर दिया है।
कोर्ट का यह आदेश केंद्र सरकार के उस आश्वासन के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही भविष्य में इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।
आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर एक्शन
हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल 2,873 लोगों में से कुछ के खिलाफ एक FIR पर आगे बढ़ने की अनुमति दी है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर बढ़ाने की अनुमति दी गई है उनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
यह भी पढ़ें-
