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Tuesday, February 10, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने ‘आप’ को 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का दिया आदेश!

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है|बता दें कि 'आप' का यह दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित भूमि पर बना हुआ है|दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी पर कड़े रूख अख्तियार करते हुए पार्टी दफ्तर को खाली करने का कहा था|

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दिल्ली के मुख्यमंत्री और ‘आप’ के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं| एक तरफ जहां शराब घोटाले को लेकर ईडी अपना शिकंजा कसती दिखाई दे रही है, वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है|बता दें कि ‘आप’ का यह दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित भूमि पर बना हुआ है|दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी पर कड़े रूख अख्तियार करते हुए पार्टी दफ्तर को खाली करने का कहा था|

विदित हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी के भेजे समन पर भागते फिर रहे हैं| और ईडी कार्यालय जाने से बचते रहे है| बहुचर्चित दिल्ली शराब घोटाले में ईडी जांच में मदद करने की बजाय लिकर स्कैंडल को छुपाने की कोशिश की जा रही है| केजरीवाल की समस्या यही पर कम होती नहीं दिखाई दे रही है|

शराब भ्रष्टाचार से जूझ रहे अरविंद केजरीवाल के सामने अब पार्टी कार्यालय को लेकर भी एक चुनौती खड़ी हो गयी है| सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आम आदमी पार्टी के कार्यालय को खाली करने को कहा है| बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव को देखते हुए 15 जून तक कहि मोहलत दी हुई है| हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए केजरीवाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रूख किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है|

गौरतलब है कि 14 फरवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया था| सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती| कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था| अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है| कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है| उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है|

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