दिल्ली सरकार बनाम केंद्र: SC के फैसले पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया !

दिल्ली सरकार के मधीर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि '2014 से मुख्यमंत्री केजरीवाल इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं| आज दिल्ली की जनता जीत गई है। इस लड़ाई में यह साफ हो गया कि देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो उसे ऐतिहासिक फैसला सुनाकर टाल दिया जाता है।

दिल्ली सरकार बनाम केंद्र: SC के फैसले पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया !

Delhi Govt Vs Centre: Arvind Kejriwal's reaction on SC's decision!

दिल्ली राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया| इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है|अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट में कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक फैसला है|अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ‘इस फैसले से दिल्ली के विकास को और गति मिलेगी, यह लोकतंत्र की जीत है|’

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह उनके दावे से सहमत नहीं हैं| उपराज्यपाल दिल्ली में नौकरशाही के मामले में संविधान और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं।’ इसका जवाब देते हुए रजनीवास में अधिकारियों ने कहा कि ‘लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, उनके सभी निर्णय संविधान, कानूनों और न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों पर आधारित होते हैं।

‘सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला’: दिल्ली सरकार के मधीर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ‘2014 से मुख्यमंत्री केजरीवाल इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं| आज दिल्ली की जनता जीत गई है। इस लड़ाई में यह साफ हो गया कि देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो उसे ऐतिहासिक फैसला सुनाकर टाल दिया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमेशा याद रखा जाएगा| सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘आज देश का हर बच्चा कह रहा है कि वह जज बनना चाहता है। जस्टिस चंद्रचूड़ के रूप में देश को एक ऐसा नेता मिला है, जिसने दिल्ली की जनता को उनका हक दिलाने का काम किया है|’
4 जुलाई 2018 को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र बनाम दिल्ली विवाद में कई मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया, लेकिन आगे की सुनवाई के लिए सेवाओं के नियंत्रण जैसे कुछ मुद्दों को छोड़ दिया। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि 2018 में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा था कि भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अन्य सभी मामलों में वर्चस्व होगा।
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