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आज से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून, दिल्ली में पहला मामला दर्ज!

इन तीनों कानूनों को 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया गया| इसके मुताबिक, जहां नया कानून आज से पूरे देश में लागू हो रहा है, वहीं दिल्ली में आज सुबह पहला मामला दर्ज किया गया| दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एक फेरीवाले के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया है|

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी में भारतीय न्यायिक संहिता (दूसरा संशोधन) (एनबीएस-2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (दूसरा संशोधन) (बीएनएसएस-2023) और भारतीय साक्ष्य (दूसरा संशोधन) (बीएस-2023) नाम से तीन विधेयक पेश किए।) इसे मंजूरी दे दी गई। इन तीनों कानूनों को 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया गया| इसके मुताबिक, जहां नया कानून आज से पूरे देश में लागू हो रहा है, वहीं दिल्ली में आज सुबह पहला मामला दर्ज किया गया| दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एक फेरीवाले के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया है|

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक विधियकों को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर, 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर, 2023 को मंजूरी दी।

राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए। लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई, 2024 रखी गई। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है।

केंद्र सरकार ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) (1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) (1882) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) को निरस्त कर दिया और उनकी जगह तीन नए कानून लाए। आज सुबह दिल्ली में फेरीवाले के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता अधिनियम की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क बाधित करने के आरोप में दर्ज किया गया है|

नए आपराधिक कानून आएंगे, लागू करने का क्या होगा?: पुलिस के मुताबिक, उक्त फेरीवाले ने सड़क पर गुटखा और पानी की बोतलें बेचने का ठेला लगा रखा था। उनका स्टॉल यात्रियों की आवाजाही में बाधा डाल रहा था। उक्त स्टॉल को हटाने की चेतावनी के बाद भी स्टॉल न हटाए जाने पर आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने एफआईआर में बताया है कि उक्त फेरीवाला गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बेच रहा था,जिस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वह बिहार के पटना का रहने वाला बताया जा रहा है|

जैसे ही तीन नए कानून आज से लागू हो गए हैं, दिल्ली के कई पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों के बाहर नए कानूनों की जानकारी देने वाले पर्चे लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है| इस शीट में नए कानून के प्रावधान और उसके मुताबिक सजा क्या होगी, इसकी जानकारी दी गई है|

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