UP: राहुल गांधी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में अभियोजक का वकालतनामा दाखिल!

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बयान दिया गया था। इसकी निगरानी स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में चल रही है।

UP: राहुल गांधी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में अभियोजक का वकालतनामा दाखिल!

Bareilly-Vakalatnama-filed-in-Rahul-Gandhis-case

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर वाद मामले में लखनऊ से बरेली पहुंचे अधिवक्ताओं ने अदालत में वकालतनामा दाखिल किया। वकालतनामे के साथ राहुल गांधी का आधार कार्ड भी जमा किया गया है। स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष लोक अभियोजक अचिन द्विवेदी ने बताया कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर एक बयान दिया था। उसे भड़काऊ मानते हुए बरेली के निवासी पंकज पाठक ने निचली कोर्ट में आवेदन दिया था। उसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।
विशेष लोक अभियोजक ने उस आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा जिला जज न्यायालय में निगरानी की गई। यह रिविजन एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। यहां से लगातार राहुल गांधी को नोटिस भेजे गए। जब वह नहीं आए तो पाठक के अधिवक्ता द्वारा स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट दाखिल की गई। उस रिपोर्ट में साफ था कि उन्हें समन रिसीव हो चुका है।

पाठक ने बताया कि लखनऊ से कुछ अधिवक्ता आए थे। उन्‍होंने राहुल गांधी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ वकालतनामा और आधार कार्ड कोर्ट में दाखिल किया है और एक माह का समय मांगा है। उनकी मांग को मानते हुए कोर्ट ने दो अप्रैल की तिथि दी है। जो कोर्ट का निर्णय होगा, वह मान्य होगा।

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बयान दिया गया था। जिसका बहुत विरोध हुआ था। इसी मामले में बरेली के रहने वाले पंकज पाठक ने जून 2024 में निचली कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें राहुल गांधी के बयान से भावनाएं आहत होने का आरोप लगाकर मुकदमा कायम करने की अपील की गई थी। उस समय अर्जी खारिज हो गई थी।

इस आदेश के संबंध में पंकज पाठक ने रिवीजन याचिका दाखिल की। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसकी निगरानी स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में चल रही है।

यह भी पढ़ें-

झारखंड: विभागों में करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेरा!

Exit mobile version