​एक केस में बेल मिलते ही नए केस का इत्तेफाक क्यों ? – सुप्रीम कोर्ट

इस पर स्टेट काउंसिल का कहना है कि कोई भी मामला फालतू नहीं है​| इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है​| ​

​एक केस में बेल मिलते ही नए केस का इत्तेफाक क्यों ? – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई​| जस्टिस एल नागेश्वर राव, बी आर गवई और बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है​| इस दौरान जस्टिस गवई ने पूछा कि आजम खान को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है?
 
​गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भाजपा​​ नेताआकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी|​​ आरोप लगाया गया किआजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा करमान्यता प्राप्त की थी|​​ अब उसी मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता बंद हो गया|​ ​
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फिर से हो रहा है, एक मामले में सुनवाई के बाद और भी शिकायतें दर्ज होंगी​| जब भी उन्हें (आजम) किसी एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरा केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों? इस पर स्टेट काउंसिल का कहना है कि कोई भी मामला फालतू नहीं है​| इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है​|
अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी​| दरअसल मंगलवार को सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई​| जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हुई हैवक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है​| हालांकि इस जमानत के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे​|
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