गोविंदा की मृत्यु​​ पर वारिस को ​मिलेगा 10 लाख की आर्थिक सहायता​-मुख्यमंत्री

गोविंदा टीम के किसी खिलाड़ी की दहीहांडी​ के दौरान​​ गिरकर मौत होने पर उसके कानूनी ​​वारिसों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ​और​ घायल होने पर उसे 7 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।​ साथ ही  हाथ या एक पैर या किसी महत्वपूर्ण अंग प्रभावित​ या गंभीर चोट ​पर​​ व्यक्ति को 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

गोविंदा की मृत्यु​​ पर वारिस को ​मिलेगा 10 लाख की आर्थिक सहायता​-मुख्यमंत्री

On the death of Govinda, the heir will get financial assistance of 10 lakhs - Chief Minister

राज्य में दही हांडी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है| इस दौरान दुर्घटना का शिकार होकर कई गोविंदा अपनी जान तक गंवा बैठते है और कई गंभीर रूप से घायल हो जाते है| इस स्थिति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा ​गोविंदा टीम के किसी खिलाड़ी की दहीहांडी​ के दौरान​​ गिरकर मौत होने पर उसके कानूनी ​​वारिसों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और​ घायल होने पर उसे 7 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।​ साथ ही  हाथ या एक पैर या किसी महत्वपूर्ण अंग प्रभावित​ या गंभीर चोट पर​​ व्यक्ति को 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

यह आदेश केवल इसी वर्ष (वर्ष 2022) के लिए लागू होगा। दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले गोविन्दों के बीमा के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में सरकार बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की योजना की जांच कर रही है और चूंकि दही हांडी उत्सव कल है, इसलिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि बीमा योजना के संबंध में कार्रवाई करने के लिए समय कम है।

दहीहांडी के लिए आवश्यक स्थानीय लाइसेंस​​ होना आवश्यक है। आयोजन संगठन के साथ-साथ गोविंदा की टीमों को समय-समय पर न्यायालय, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। संस्थाओं ने गोविंदा की सुरक्षा का पूरा ध्यान र​खना​ होगा। साथ ही दही हांडी टीम के सदस्यों को औपचारिक या अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। मानव पिरामिड​​ के निर्माण के अलावा अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं या दुर्घटनाओं के मामले में ऐसी वित्तीय सहायता स्वीकार्य नहीं होगी।

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