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मध्य प्रदेश: अवैध वसूली के आरोप में महिला आबकारी अधिकारी निलंबित

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मध्य प्रदेश के देवास जिले की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को अवैध वसूली के आरोप लगने पर निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

दरअसल, देवास के आबकारी ठेकेदार दिनेश मकवाना ने आत्महत्या किए जाने से पूर्व एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंदाकिनी दीक्षित पर अवैध राशि मांगने के गंभीर आरोप लगाए थे। यह मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर वाणिज्यिक कर विभाग की उप सचिव वंदना शर्मा ने मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

वाणिज्यिक कर विभाग की उप सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि देवास के मदिरा ठेकेदार दिनेश मकवाना द्वारा आत्महत्या किए जाने के पूर्व एक वीडियो बनाया गया था।

कथित वीडियो में जिले की प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित के विरुद्ध अवैध राशि की मांग का गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की बात कही गई थी। आदेश में आगे कहा गया है कि दीक्षित पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर श्रेणी के हैं और शासकीय सेवा के कर्तव्य एवं दायित्वों के विपरीत है, जो मध्य प्रदेश सेवा सिविल नियम 1965 के नियम तीन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, लिहाजा मंदाकिनी दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर का कार्यालय रहेगा। दरअसल पिछले माह आबकारी ठेकेदार मकवाना ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पूर्व उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि सहायक आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित उनसे प्रति दुकान के हिसाब से डेढ़ लाख रुपए की मांग करती हैं। यह राशि दे पाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है और अधिकारी उन्हें परेशान कर रही हैं, लिहाजा वे आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं।

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