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ओडिशा कोर्ट ने नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में एक दोषी को मौत की सजा सुनाई

आचार्य ने आगे बताया कि कुछ मिनट बाद, बाग ने उन दो नाबालिगों को तालाब के पास छोड़ दिया और बच्ची को अकेले जंगल में ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

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ओडिशा के बरगढ़ जिले की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को एक आदमी को नवंबर 2024 में जिले के पाइकमाल इलाके में छह साल की नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर का दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर इंचार्ज द्युतिश आचार्य ने बताया, “15 नवंबर, 2024 को सुबह करीब 9 बजे, छह साल की बच्ची और उसके दादा अपने घर पर थे, तभी आरोपी, जिसकी पहचान प्रशांत बाग (21) के रूप में हुई है, ने बच्ची को मछली पकड़ने के लिए बुलाया। बाग, दो दूसरे नाबालिगों के साथ, बच्ची को पास के एक तालाब के पास ले गया।”

आचार्य ने आगे बताया कि कुछ मिनट बाद, बाग ने उन दो नाबालिगों को तालाब के पास छोड़ दिया और बच्ची को अकेले जंगल में ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इस डर से कि बच्ची यह बात अपने परिवार को बता देगी, उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उसने बच्ची का गला बेल्ट से भी घोंटा था।

जब बच्ची के दादा, जो धान के खेत में कटाई के लिए गए थे, कुछ घंटों बाद लौटे, तो उन्होंने बाग को अपने घर पर देखा, जिसके गाल पर खून लगा था। कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर, उन्होंने उससे अपनी पोती के बारे में पूछा, जिसपर बाग ने टालमटोल वाले जवाब दिए और कहा कि उसने उसे बहुत पहले ही भेज दिया था और उसे नहीं पता कि वह कहां है।

दादा और गांव वालों ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उन्हें पास के जंगल में खून से लथपथ बच्ची की लाश नग्न हालत में मिली, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थीं। उन्होंने यह भी देखा कि उसका गला बेल्ट से बंधा हुआ था।

गांव वालों और परिवार के सदस्यों ने बाग को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दादा की शिकायत के आधार पर, पाइकमाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और 15 नवंबर, 2024 को बाग को गिरफ्तार कर लिया।

37 सरकारी गवाहों के बयान, 55 दस्तावेजों और 27 सबूतों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। मृतक के परिवार को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 15 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया।

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