अमेरिकी न्याय विभाग ने पाकिस्तान में जन्मे एक व्यक्ति की नागरिकता रद्द करने के लिए एक सिविल शिकायत दर्ज की है। इस व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने और उसे गलत कार्यों के लिए उकसाने का दोषी पाया गया था। विभाग का आरोप है कि उसने अपने अपराधों को छिपाकर और गलत जानकारी देकर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की।
यह मामला हसन शेरजील खान से संबंधित है। उसे मई 2013 में अमेरिका की नागरिकता दी गई थी। हालांकि, सरकारी वकीलों के अनुसार, नागरिकता मिलने से पहले ही वह कई वर्षों तक आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि उसकी नागरिकता अवैध तरीके से प्राप्त की गई है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार, 2007 में आरोपी की पहचान पीड़िता से ऑनलाइन हुई थी, तब वह केवल 11 वर्ष की थी। इसके बाद कई वर्षों तक उसने इंटरनेट चैट और वीडियो कॉल के माध्यम से उस पर दबाव डाला, अश्लील तस्वीरें मांगीं और उसे यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया। अप्रैल 2012 में वह अमेरिका से इंग्लैंड गया, जहाँ पीड़िता रहती थी। उस समय पीड़िता 15 वर्ष की और आरोपी 24 वर्ष का था। वहाँ उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए।
बाद में अदालती सुनवाई के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने अदालत में कहा, “मुझे पता था कि मेरा व्यवहार न केवल अवैध था, बल्कि नैतिक रूप से भी गलत था।”
न्याय विभाग के अनुसार, खान 2013 तक ऑनलाइन माध्यम से पीड़िता का शोषण करता रहा। पीड़िता के मना करने के बावजूद वह बार-बार उससे संपर्क करता रहा। इसके बावजूद, अगस्त 2012 में उसने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया। झूठा दावा आवेदन और साक्षात्कार के दौरान उसने झूठा दावा किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उसके पास नागरिकता के लिए आवश्यक ‘नैतिक पात्रता’ नहीं थी। उसने गंभीर अपराध किए थे और नागरिकता प्रक्रिया के दौरान शपथ लेने के बावजूद गलत जानकारी दी। यदि उसने सच बताया होता, तो उसे नागरिकता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया होता।
पीड़िता द्वारा शोषण की शिकायत करने के बाद 2015 में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2016 में, उसने नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती और यौन शोषण का अपराध स्वीकार किया। उसे 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई और वह वर्तमान में भी जेल में है।
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