इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार ने एकतरफा फैसले लिए। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए एक एफिडेविट में साफ किया है कि वोटर रोल के स्पेशल इन-डेप्थ रिव्यू (SIR) से जुड़े तीनों ऑर्डर कमीशन के तीनों सदस्यों ने एकमत से पास किए थे। इसने नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘फॉर्म 6’ में बदलाव के आरोप को भी खारिज कर दिया है।
आयोग ने यह एफिडेविट राकेश कुमार सिंह की फाइल की गई एक पिटीशन का जवाब देते हुए पेश किया। इस पिटीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कमीशन के फैसले लेने के प्रोसेस और SIR से जुड़े ऑर्डर की वैलिडिटी को चुनौती दी गई है।
कमीशन के मुताबिक, SIR से जुड़े तीनों ऑर्डर 24 जून, 2025, 27 अक्टूबर, 2025 और 14 मई, 2026 को जारी किए गए थे, जिन्हें सभी मेंबर्स की आम सहमति से पास किया गया था। कमीशन ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकी दो कमिश्नरों के विरोध को नज़रअंदाज़ करके यह फैसला लिया। कमीशन ने साफ किया कि जब कोई फाइल प्रोसेस हो रही हो, तो कमिश्नर की तरफ से की गई टिप्पणियां, पूछे गए सवाल या सुझाए गए बदलाव कमीशन का आखिरी फैसला नहीं माने जा सकते। संबंधित डिपार्टमेंट से मिली फाइल को पहले एक इलेक्शन कमिश्नर, फिर दूसरा कमिश्नर और आखिर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोसेस करते हैं। कमीशन ने यह भी कहा कि अर्जेंट मामलों में, आम सहमति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ली जा सकती है और बाद में इसे ऑफिशियल फाइल में रिकॉर्ड किया जाता है।
दावा है कि ‘फॉर्म 6’ में कोई बदलाव नहीं हुआ है
कमीशन ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले कानूनी ‘फॉर्म 6’ को SIR ऑर्डर से बदल दिया गया है। कमीशन ने साफ किया कि केंद्र सरकार को इस फॉर्म को बदलने का अधिकार है और SIR प्रोसेस में ज़रूरी एडिशनल डिक्लेरेशन एक अलग डॉक्यूमेंट है। लेकिन, कमीशन ने माना कि क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में Form 6 और एडिशनल डिक्लेरेशन एक साथ दिखाए गए हैं, इसलिए इसे फॉर्म में बदलाव माना जा सकता है। इसलिए, एफिडेविट में कहा गया कि 21 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन में Form 6 और डिक्लेरेशन को अलग-अलग दिखाने का इंतज़ाम किया जाएगा।
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