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Sunday, November 24, 2024
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Shilpa Shetty Defamation Case: जज ने कहा-आजाद है मीडिया

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी द्वारा कई मीडिया हाउस के खिलाफ किए गए मानहानि के दावे की सुनवाई की, हाईकोर्ट ने शिल्पा के वकील से पूछा कि मीडिया अगर पुलिस सूत्रों के हवाले से कोई खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे है? हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के वकील से कहा कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक गंभीर केस है, इस केस को मीडिया कवर कर रहा है,भारत में मीडिया को खबर प्रकाशित करने और दिखाने की पूरी आजादी है, हाईकोर्ट मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का कोई काम नहीं करेगा, हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपका क्लाइंट कोई भी हो, मानहानि को लेकर एक निश्चित कानून है।

अदालत उसी के तहत काम करती है,हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यह नहीं जानते कि केस में वे दोषी हैं या नहीं हैं,पर पुलिस सूत्रों के आधार पर मीडिया अगर किसी खबर को सामने ला रही है तो वो मानहानि के तहत कैसे आ सकता है. शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट से कहा कि मीडिया में कुछ लोग राज कुंद्रा के अलावा उनकी बेटे, मां यानी पूरे परिवार का नाम इस मामले में घसीट रहे हैं,इस पर कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा ऐसा किए जाने से बाकी लोगों को अपना काम करने से रोका नहीं जा सकता, कोर्ट ने कहा ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण को कोर्ट के सामने लाइए, उस पर जरूर गौर किया जाएगा. लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर देने को मानहानि नहीं समझा जा सकता।

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