मुंबई। महाराष्ट्र में अब उन जिलों में रात आठ बजे तक दुकानें खुली रहेंगी जहां कोविड-19 की सकारात्मकता दर कम है, धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को यह आदेश जारी किया.पाबंदियों में मिली राहत के बाद अब शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन मॉल खुले रहेंगे,जिम, स्पा और सैलून सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक इन्हें अपना काम करने की इजाजत होगी, लेकिन रविवार को ये सभी बंद रखे जाएंगे. जहां तक रेस्टोरेंट की बात हैं, तो पहले की तरह ही शनिवार और रविवार को छोड़ सप्ताह के पांचों दिन शाम 4 बजे तक वे खुले रहेंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कम संक्रमण दर वाली जगहों पर दुकानों को रात आठ बजे तक खोलने के लिए उनकी सरकार आदेश जारी करेगी. पुणे से करीब 230 किलोमीटर दूर सांगली में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि सतारा, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सहित ऐसे सभी जिलों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक है. उन्होंने कहा, ‘मैंने जिलाधिकारियों से कहा है कि जांच की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाई जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों की कोविड-19 एवं जलजनित बीमारियों से रक्षा हो सके। महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के अनुसार रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
पाबंदी में कहां मिली है राहत:
– सभी जरूरी और गैर-जरूरी दुकानें (शॉपिंग मॉल सहित) सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी. आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और मॉल रविवार को बंद रहेंगे।
– व्यायाम, पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल चलाने के उद्देश्य से सभी सार्वजनिक उद्यानों और खेल के मैदानों को खुला रखा जा सकता है।
– सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। यात्रा के दौरान भीड़भाड़ से बचने के लिए काम के घंटों को अलग-अलग कर देना चाहिए।
– जो घर से ऑफिस का काम करके काम कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करना जारी रखना चाहिए।
– सभी कृषि गतिविधि, सिविल कार्य, औद्योगिक गतिविधि, माल का परिवहन पूरी क्षमता के साथ चल सकता है।
– जिम, योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा बिना एयर कंडीशनर के और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुले रह सकते हैं. ये सभी सेवाएं रविवार को बंद रहेंगी।
– सभी रेस्तरां शनिवार और रविवार को छोड़ सप्ताह के पांचों दिन शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे, बशर्ते कि सभी कोविड-I9 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. पार्सल और सामानों को लाने-ले जाने को अनुमति दी जाएगी जैसा कि वर्तमान में लागू है।
क्या रहेगा बंद:
– सभी सिनेमाघर, नाटक थिएटर और मल्टीप्लेक्स (स्वतंत्र और अंदर के मॉल) अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
– राज्य में सभी पूजा स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
– भीड़भाड़ से बचने के लिए जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, चुनाव प्रचार, रैलियों, विरोध-प्रदर्शन मार्चों पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे।
– आदेश में कहा गया है, ‘सभी कोविड -19 प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी आदि के नियमों का पालन सभी नागरिकों पूरे महाराष्ट्र में ईमानदारी से करें. अगर नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की संबंधित धाराओं के तहत नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।