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धारा 370 हटने के बाद से अब तक इतने लोगों ने कश्मीर में खरीदी जमीन, जानें

लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया

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नई दिल्ली। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से केवल वहां अब तक केवल दो लोगों ने ही सम्पत्तियां खरीदी है।  उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब जमीन खरीदने में बाहरी लोगों को या सरकार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है, प्रकिया को आसान बनाया गया है।

बता दें कि जम्मू कश्मीर में  साल 2019 में  पांच अगस्त को प्रदेश को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-a को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद से बाहरी लोग जो यहां के कई अधिकारों से वंचित रह जाते थे उन्हें वास्तविक अधिकार मिलने लगा। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 1989 के बाद से 5886 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य सीमापार से समर्थित व प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है।
1989 में राज्य में आतंकवाद की शुरुआत के बाद से 5 अगस्त 2019 तक आतंकी घटनाओं में 5886 सुरक्षाकर्मी मारे गए। गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में प्रश्न के एक लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की संख्या वर्ष 2017 में 901 थी जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर 1226 हो गई है।
जबकि गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या वर्ष 2017 में 1554 थी जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर 1948 हो गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में प्रश्न के एक लिखित उत्तर में कहा कि  केंद्र सरकार ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट (ISIL) या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS), दाएश को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) तैयार करने के सवाल पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अभी तक सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।
राय ने कहा कि अब तक सिर्फ असम में ही एनआरसी अपडेट किया गया है। 2019 में जब राज्य में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी, तब 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख को इससे बाहर किया गया था।

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