गुवाहाटी। असम सरकार ने विधानसभा शुक्रवार को एक विधेयक पास किया है जिसमें कहा गया है कि किसी मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में गौमांस की खिड़ और बिक्री नहीं होगी। विधेयक में कहा गया है कि मवेशियों के वध की अनुमति उन्हीं बूचड़खानों को होगी जो लाइसेंसी या मान्यता प्राप्त हैं। वही ,वैध दस्तावेज न होने पर राज्य के भीतर या बाहर गोवंश का परिवहन पर रोक रहेगी। इस नियम का उललंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असम सरकार ने पशु संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल-2021 विधानसभा में पेश किया था। उन्होंने कहा था कि यह कानून सुनिश्चित करेगा कि मंदिरों के पांच किलोमीटर के दायरे में गोमांस की बिक्री न हो। विधेयक के मुताबिक मवेशियों के वध की अनुमति उन्हीं बूचड़खानों को होगी, जो कि मान्यता प्राप्त होंगे या उनके पास लाइसेंस होगा। वैध दस्तावेज न होने पर राज्य के भीतर या बाहर गोवंश का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। कानून का उल्लंघन करने पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर न्यूनतम तीन साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।