मुंबई। महाराष्ट्र मे मॉल के भीतर जाने के लिए कोरोनो वैक्सीन की दोनो डोज ले चुके लोगों को ही अनुमति दी गई है पर अब उनके साथ 18 साल से कम उम्र वालों को भी प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपनी उम्र का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आयु के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और उम्र का उल्लेख वाला स्कूल और महाविद्यालय का वैध पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर दिखा सकते हैं। सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने ब्रेक द चेन के तहत संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है।
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 18 साल से कम आयु वर्ग वाले बच्चों का अभी कोरोना टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। इसलिए 18 साल से कम उम्र वाले लड़के और लड़कियों को मॉल में प्रवेश करते समय आयु प्रमाण पत्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड, आयकर विभाग की ओर जारी पैन कार्ड अथवा आयु का उल्लेख वाला स्कूल या महाविद्यालय का वैध पहचानपत्र दिखाना पड़ेगा।
इसके पहले सरकार ने 11 अगस्त के आदेश में कोरोना टीके की दोनों खुराक लेने के बाद 14 दिन की अवधि पूरा कर चुके नागरिकों को मॉल में प्रवेश के लिए अनुमति दी थी। इसके तहत टीकाकरण पूरा कर चुके नागरिकों को टीकाकरण का प्रमाणपत्र और उसके साथ फोटो सहित पहचानपत्र दिखाना अनिवार्य है। जबकि मॉल में काम करने वाले सभी प्रबंधन व कर्मचारियों को भी टीकाकरण प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। राज्य में सभी शॉपिंग मॉल को हर दिन रात 10 बजे तक शुरू रखने की छूट दी गई है।