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Tuesday, November 26, 2024
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बांबे हाईकोर्ट ने दी मुहुर्रम पर ताजिया निकालने की अनुमति,पर यहीं लोग हो पाएंगे शामिल,जानें

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मुंबई। एक सामाजिक संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने मुहुर्रम पर शर्तों के साथ ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि जुलूस में केवल वहीं लोग शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज ले लिया है। जुलूस पैदल नहीं बल्कि वाहनों में निकले जा सकेंगे। अदालत ने कहा कि इस दौरान कोरोना से जुड़े प्रोटोकाल का कड़ाई पालन किया जाए।

न्यायमूर्ति केके तातेड व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण ने सात ट्रक में मोहर्रम के मौके पर जूलूस निकालने की इजाजत दी है। एक ट्रक में 15 लोग सवार हो सकेंगे। यह जुलूस 20 अगस्त 2021 को तीन घंटे के लिए निकाला जाएगा। ट्रक में वहीं लोग सवार हो सकेंगे जिन्होंने कोरोना टीके के दोनों डोज लिए हैं और टीका लेने के बाद 14 दिन की अवधि पूरी हो गई है। इस दौरान पांच ताजिया ले जाने की इजाजत होगी। सभी ट्रकों में सवार होनेवाले 105 लोगों में से सिर्फ 25 लोग ही कब्रिस्तान में जा सकेंगे।

मोहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में गैर सरकारी संस्था ऑल इंडिया इदारे ए तौहफूज-हुसैनियत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि संस्था को 18 से 20 अगस्त 2021 के बीच दो घंटे के लिए जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए। जिसमें पाबंदियों के साथ एक हजार लोगों को शिरकत करने की अनुमति दी जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शिरोडकर ने कहा कि हम एक हजार लोगों को जूलूस में शामिल होने की अनुमति की मांग नहीं करेंगे। कोर्ट की ओर से लोगों को लेकर जो संख्या तय की जाएगी। वह हमे स्वीकार होगी। उन्होंने ताजिया निकालने की भी अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थी। पिछले साल की तुलना में स्थिति बिल्कुल अलग है।

वहीं सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हाल में जारी किए गए दिशा-निर्देश जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बाहर आएंगे तो इससे पुलिस के लिए परेशानी बढेगी। भीड़ व खास तौर से धार्मिक जुलूस दोनों को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने दो कोरोना का दो टीका लेनेवाले लोगों के लिए मॉल व दूसरी जगह जाने की अनुमति दी है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि यह सबकुछ धीरे-धीरे हुआ है।

इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षें को सुनने के बाद खंडपीठ ने शर्तों के साथ जुलूस निकालने की इजाजत दे दी और कहा कि जुलूस के दौरान कोविड से जुड़े नियमों का पालन किया जाए। याचिका में दावा किया गया था कि नौ अगस्त 2021 को सरकार की ओर से अनलॉतक को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए गए है उसमें जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है और मुस्लिम समुदाय को अन्य समुदायों की तरह घर में मोहर्रम मनाने की बात कही गई है। दिशा-निर्देशों के तहत घर के बाहर ताजिया निकालने पर भी रोक लगाई गई है।

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