पाकिस्तान की संसद ने कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णय के अनुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया। इसके तहत कुलभूषण जाधव देश के उच्च न्यायालयों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत विधेयक 2020 पाकिस्तान की संसद में पारित किया गया। बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली ने 10 जून को जाधव अपील करने का अधिकार देने के लिए यह विधेयक लाया था।
2020 में, इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद कुलभूषण जाधव के मामले में ICJ के फैसले के मद्देनजर नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पेश किया। पिछले साल 20 मई को ‘इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकॉन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020’ अधिनियमित किया गया था।
50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को कांसुलर एक्सेस से इनकार करने और मौत को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था।
ये भी पढ़ें
वीर दास पर कांग्रेस में दो फाड़: सिंघवी ने बताया गलत, तो थरूर-सिब्बल …
UP: भाजपा का सपा से बदला,तुम एक MLC तोड़ोगे,तो हम चार तोड़ेंगे