सिंधुदुर्ग की स्थानीय अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा विधायक नितेश राणे ने अब बांबे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। याचिका में नितेश राणे ने दावा किया है कि सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव से मुझे दूर रखने के लिए मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया है। अब चुनाव हो चुके हैं। इसलिए मुझे जमानत प्रदान की जाए।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया है कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते उन्हें मामले में फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि सिंधुदुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चुनाव में भाग नहीं लेने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। बैंक का चुनाव 30 दिसंबर, 2021 को हो चुका है।
नितेश के खिलाफ सिंधुदुर्ग की कणकवली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए नितेश ने पहले सिंधुदुर्ग कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन वहां से कोई राहत न मिलने पर नितेश जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं।
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