केरल सरकार ने एक मुस्लिम छात्रा द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट परियोजना में हिजाब और पूरी बांह की शर्ट पहनने की अनुमति नहीं दी। छात्रा ने यह याचिका केरल हाई कोर्ट के ख़ारिज करने के बाद राज्य सरकार के पास यह शिकायत की थी। वहीं राज्य सरकार ने इस याचिका की ख़ारिज करने के बाद कहा कि इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि, यह राज्य की धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करेगी।
दरअसल, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट हाई स्कूल आधारित युवा विकास पहल है। जिसके तहत छात्रों को लोकतांत्रिक समाज में भविष्य के नेताओं के रूप तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें छात्रों को कई तरह गतिविधि करने को कहा जाता है।
इसी दौरान मुस्लिम छात्रा ने अपने धर्म के मुताबिक हिजाब और पूरी बांह का शर्ट पहनने की इजाजत मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसकी मांग को ख़ारिज कर दिया। सरकार ने अपने फैसले में कहा कि राज्य पुलिस के प्रोग्राम में इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि, इससे राज्य की धर्मनिरपेक्षता पर असर पड़ेगा। राज्य गृह विभाग ने कहा कि छात्रा के आवेदन पर सावधानीपूर्वक गौर किया गया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि छात्रा की मांग विचारणीय नहीं है। गृह विभाग ने आगे कहा है कि अगर छात्रा की मांग पर इस तरह की छूट पर विचार किया जाता है तो ऐसी मांग अन्य समान बलों में भी किया जा सकता है, जो राज्य की धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करेगी।
बता दें इससे पहले छात्रा ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में हिजाब और पूरी बांह की शर्ट पहनने की मांग केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर की थी, लेकिन, कोर्ट ने वहां भी इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था। हालाँकि, कोर्ट ने छात्रा को कहा था कि इस संबंध की शिकायत राज्य सरकार के सामने रख सकती है जिसके बाद छात्रा ने इस मामले को सरकार के समाने रखा था।
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