गुजरात की एक विशेष कोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा तथा 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये सभी 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में दोषी ठहराये गए थे। 28 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। वहीं, आतंकियों ने इस हमले को गुजरात दंगों से जोड़ा था।
बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार 21 बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अदालत ने पिछले साल सितंबर में 77 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी। जिन 78 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, उनमें से एक सरकारी गवाह बन गया था। पुलिस ने दावा किया था कि प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कट्टरपंथियों के गुट इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े लोग विस्फोटों में शामिल थे।
2008 अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। #AhmedabadBlast2008 pic.twitter.com/m7tdGw0fd3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 18, 2022
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