मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मंगलवार को यूपी सरकार ने धार्मिक जुलूसों और शोभायात्रा आदि के आयोजन के लिए मंजूरी को अनिवार्य बनाने वाला आदेश जारी कर दिया। इस नए आदेश के मुताबिक धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा निकालने से पहले आयोजक को अनिवार्य रूप से हलफनामा देना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। त्योहारों को देखते हुए चार मई तक यूपी पुलिस के फील्ड में तैनात सभी अधिकारियों (थानेदार से लेकर एसपी तक) की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। पहले से छुट्टी पर गए अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है।
सोमवार की देर रात अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को ईद और अक्षय तृतीया पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। ये दोनों त्योहार एक ही दिन पड़ने की संभावना है।
धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा के लिए इजाजत देने से पहले आयोजक को शांति और सद्भाव कायम रखने का हलफनामा देना होगा। मंजूरी सिर्फ परम्परागत जुलूसों-शोभायात्राओं को दी जाएगी, नए आयोजनों को नहीं।
मुख्यमंत्री योगी ने एसएचओ से लेकर एडीजी स्तर तक के अधिकारियों से अपने इलाके के धार्मिक गुरुओं और सभ्रांत नागरिकों से संवाद करने को कहा है ताकि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
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