25 C
Mumbai
Tuesday, January 13, 2026
होमदेश दुनियाSC में दाखिल जबाव: राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं -...

SC में दाखिल जबाव: राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं – केंद्र

केंद्र सरकार की ओर से साथ ही ये भी कहा है कि आईपीसी की इस धारा में जिन कानूनी प्रावधानों का वर्णन किया गया है, उनको चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए|

Google News Follow

Related

सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती दी गई है| इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था|कोर्ट में हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने इस कानून की वकालत की है|

सरकार की ओर से कहा गया है कि कभी भी संविधान पीठ के बाध्यकारी फैसले पर पुनर्विचार करने का औचित्य नहीं होगा| फिर भी अगर तीन जजों की बेंच इन दलीलों से संतुष्ट नहीं है तो वह इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच से करवाने की सिफारिश कर सकती है|केंद्र सरकार ने कहा है कि केदारनाथ बनाम बिहार सरकार मामले में फैसला बहुआयामी है| सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से 1962 में आए केदार नाथ बनाम बिहार सरकार मामले में फैसला मुद्दे के गहन विश्लेषण और परीक्षण के बाद दिया गया था|
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के असरदार इस अच्छे कानून पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है|सरकार की ओर से कहा गया है कि फिर भी जो सवाल उठाए गए हैं, उन पर तीन जजों की बेंच आगे सुनवाई नहीं कर सकती है| केंद्र सरकार की ओर से साथ ही ये भी कहा है कि आईपीसी की इस धारा में जिन कानूनी प्रावधानों का वर्णन किया गया है, उनको चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए|
यह भी पढ़ें-

महाराष्ट्र सरकार ने राणा दंपत्ति के खिलाफ कोर्ट में लगाई अर्जी 

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,445फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
287,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें