24 C
Mumbai
Monday, November 25, 2024
होमन्यूज़ अपडेटसुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कम बारिश वाले क्षेत्रों में कराएं निकाय...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कम बारिश वाले क्षेत्रों में कराएं निकाय चुनाव  

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के मामले में ऐतिहासिक निर्णय

Google News Follow

Related

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन इलाकों में बारिश होती है और जहां कम बारिश होती है उन जगहों पर मॉनसून के बाद चुनाव कराएं जाए। इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुंबई-ठाणे समेत कोंकण क्षेत्र में स्थानीय निकाय चुनाव मानसून के बाद ही होंगे। यानी यहां चुनाव स्थगित होने की संभावना है। जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। शीर्ष अदालत ने पहले ठाकरे सरकार को एक पखवाड़े के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था। जबकि  इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव तत्काल कराए जाएं। लेकिन जहां बारिश होती है उन स्थानों पर मानसून के बाद  चुनाव करायें जाए।

बता कि दें पिछले दिनों राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा  कि बारिश के मौसम में चुनाव कराना मुश्किल है। इसलिए मानसून के बाद चुनाव दो तीन चरणों में कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जहां -जहां बारिश की समस्यायें हैं वहां चुनाव न कराया जाएं। जबकि जिन क्षेत्रों में बारिश की समस्या नहीं है वहां तत्काल चुनाव कराया जाना चाहिए।

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को अन्तिम देने तक राज्य में स्थानीय चुनाव नहीं कराने का फैसला किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें 

शरद पवार के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा सरकार समर्थित आतंकवाद

बुलंद आवाज की गूंज: न्यूज़ डंका को मिला ‘देवर्षि नारद’ पुरस्कार!

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,293फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
196,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें