27 C
Mumbai
Thursday, January 15, 2026
होमदेश दुनियासुप्रीम कोर्ट का फैसला : राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई

सुप्रीम कोर्ट का फैसला : राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई

हत्या के मामले में मुरुगन, संथान, पेरारिवलन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन सभी को दोषी ठहराया गया था। उस समय पेरारिवलन की उम्र 19 साल थी। तब से वह 31 साल से जेल में है। उन्हें 1998 में एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

Google News Follow

Related

देश पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 18 मई 2022 को रिहा करने का आदेश दिया है| राजीव गांधी की हत्या मामले में 31 वर्षों से जेल की सजा काट कर रहा था|

तमिलनाडु सरकार ने ए.जी. पेरारिवलन की रिहाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पेरारिवलन की दया याचिका लंबे समय से राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित थी और अदालत ने एक बड़े फैसले में उनकी रिहाई की अनुमति दे दी। फैसले ने छह अन्य आरोपियों की रिहाई का मार्ग भी प्रशस्त किया।

राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में हत्या कर दी गई थी। पेरारीवलन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। हत्या के मामले में मुरुगन, संथान, पेरारिवलन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन सभी को दोषी ठहराया गया था। उस समय पेरारिवलन की उम्र 19 साल थी। तब से वह 31 साल से जेल में है। उन्हें 1998 में एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

तमिलनाडु सरकार ने उसे 2008 में रिहा करने का फैसला किया था। लेकिन राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया| तब से उनकी रिहाई लंबित है। बाद में सजा को 2014 में आजीवन कारावास में बदल दिया गया।अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

यह भी पढ़ें-

आरे के जंगलों के लिए लड़ने वाली शिवसेना वाशी के जंगलों पर चुप्पी ?

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,427फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
287,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें