दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ऊपर तीन और नई धाराएं लगाई है। दिल्ली पुलिस ने 2018 में जुबैर के द्वारा की गई आपत्तिजनक पोस्ट पर उसे गिरफ्तार किया गया था। अब जबकि जुबैर पर तीन और धाराएं से लगाए जाने से उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस बस्का मोबाइल फोन और एक हार्ड डिस्क भी जब्त किया है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर विदेशी चंदा लेने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 (सबूत गायब करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) की धारा 35 लागू के तहत केस दर्ज किया है।
जुबैर मामले की जांच कर दिल्ली पुलिस उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। जितना ही नहीं पुलिस ने एक हार्ड डिस्क भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोप लगाया कि जुबैर ने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया जबकि कुछ ट्वीट भी डिलीट किया है। इस बीच जुबैर के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की है।
गौरतलब है कि जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसी दिन निचली अदालत पेश जहा से उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद एक दिन की हिरासत पूरी होनी के बाद जब जुबैर को पेश किया गया। इसके बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जुबैर की पुलिस हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी है।
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