18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। लोकसभा सचिवालय द्वारा इस सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के लिए असंसदीय शब्दों की एक सूची की घोषणा की गई है। लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय शब्दों का प्रयोग असंसदीय माना जाएगा।
चूंकि सूची में शामिल शब्दों का प्रयोग सरकार की आलोचना करते समय नहीं किया जा सकता, इसलिए विपक्ष द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। इसलिए विपक्षी नेताओं ने लोकसभा सचिवालय के फैसले पर आपत्ति जताई है|
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लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के अध्यक्ष के साथ-साथ पीठासीन अधिकारियों को संबोधित कुछ शब्दों और वाक्यांशों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। “आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं”, “आपने हमारा गला घोंट दिया”, “कुर्सी को कमजोर कर दिया”, “यह कुर्सी सदस्यों की रक्षा नहीं कर सकती” जैसे वाक्यांशों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान, यदि अध्यक्ष को कोई शब्द आपत्तिजनक या असंसदीय लगता है, तो वह उस शब्द को हटाने का आदेश देता है। नियम 381 के अनुसार यदि सदन की कार्यवाही के किसी भाग को हटाना हो तो उसे अध्यक्ष के आदेश से हटा दिया जाता है।
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