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S​​C​ ​का फैसला​: बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े मामले होंगे बंद

बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने दोनों के खिलाफ केस बंद करने की मांग की​|​​ न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया​|​

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बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है| कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात दंगों से जुड़े मामलों को बंद करने का आदेश दिया है| कोर्ट का कहना है कि गुजरात दंगों से जुड़े मामले बेकार हैं। साथ ही इनमें से ज्यादातर मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है|

इसके अलावा कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी विध्वंस से जुड़ी अवमानना याचिका को भी बंद करने का आदेश दिया है|​​ 2002 के गुजरात दंगों के मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा|सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में वकील प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है| इस मामले में दोनों ने माफी मांग ली है|

2009 में एक साक्षात्कार में, प्रशांत भूषण ने पूर्व और मौजूदा न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।इस मामले में प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल ने माफी मांगी है|​​ इसलिए बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने दोनों के खिलाफ केस बंद करने की मांग की|​​ न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया​|​
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