भारतीय व्यवसायी अनिल अंबानी को टैक्स चोरी मामले में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। आयकर विभाग ने 420 करोड़ रुपये की कर चोरी के मामले में अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने आयकर विभाग को 17 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तब तक अंबानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है।
आयकर विभाग ने अंबानी पर दो स्विस बैंक खातों में 814 करोड़ रुपये की बेहिसाबी संपत्ति पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ अनिल अंबानी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोप लगाया जा रहा है कि यह 814 करोड़ की राशि काला धन है।अंबानी बहामास में ‘ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक’ नाम की एक कंपनी के मालिक हैं। इस कंपनी से मिली रकम अनिल अंबानी की बेहिसाब संपत्ति बताई जा रही है।
इस बीच आयकर विभाग के अधिकारियों ने अनिल अंबानी पर जानबूझ कर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया है| वही, विदेशी बैंक खाते में जमा राशि की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी गई| इस मामले में अनिल अंबानी को अगस्त महीने में नोटिस जारी किया गया था।
यह भी पढ़ें -
PAK: सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, दो मेजर समेत छह अधिकारी की मौत