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 मालेगांव मामला: अदालत में पेश हुई भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर

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मालेगांव में 2008 में किए गए विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बृहस्पतिवार को यहां निचली अदालत में पेश हुईं। मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी के सामने पेश हुईं। अदालत में महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के एक अधिकारी ने अपनी गवाही दी। एटीएस ने ही ठाकुर को गिरफ्तार किया था। ठाकुर के वकील ने दिन की कार्यवाही के दौरान एटीएस अधिकारी के साथ जिरह की।

दोपहर करीब 12 बजे ठाकुर अदालत पहुंचीं और आरोपियों के लिए निर्धारित लकड़ी की बेंच पर बैठीं। बाद में कमर में दर्द की शिकायत करने पर अदालत ने उन्हें कुर्सी पर बैठने की अनुमति दे दी। अदालत ने ठाकुर के आग्रह पर कार्यवाही भी हिंदी में संचालित की (न कि मराठी या अंग्रेजी में)। मालेगांव विस्फोट मामले में ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मामले में अब तक 26 गवाह मुकर चुके हैं।

मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक बाइक पर विस्फोटक रखकर किए गए धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक, बाइक ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी और उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने ठाकुर को 2017 में जमानत दे दी थी।

अलग-अलग नहीं हो सकता हिंदुत्व साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट से निकलने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए साध्वी ने कहा कि हिंदुत्व की परिभाषा एक है। हिंदुत्व सनातन है। हिंदुत्व को लेकर भिन्नता नहीं हो सकती है। साध्वी ने यह बाते शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा दशहरा रैली के भाषण के दौरान हिंदुत्व के विषय में व्यक्ति किए गए उद्गार के संदर्भ में कहीं।

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