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Tuesday, January 20, 2026
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विधानसभा का शिवसेना कार्यालय भी उद्धव गुट से छीना, SC से भी झटका   

पार्टी और निशान को लेकर दायर की गई याचिका पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट का इंकार  

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उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे अभी चुनाव आयोग के फैसले से उबरे भी नहीं थे कि सोमवार को उनको डबल झटका लगा है। सोमवार को उद्धव गुट द्वारा पार्टी और निशान धनुष बाण को लेकर दायर की गई याचिका पर तल्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया।
 गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया और पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर भी इसी गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा में स्थित शिवसेना कार्यालय भी उद्धव ठाकरे गुट से छीन गया। शिंदे गुट के विधायकों ने विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर से शिवसेना कार्यालय देने की मांग किये थे। जिसके बाद उन्होंने विधायकों की मांग पर मुहर लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के वकील से कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती है। आप कल अर्जी दाखिल किये उसके बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा। आप आप कल अर्जी दाखिल किये उसके बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अर्जी लिस्ट में मेंशन नहीं थी। इसलिए इस मामले  पर सुनवाई नहीं हुई। इसे लिस्टिंग किया जाए फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। बता दें कि उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग द्वारा नाम और निशान शिंदे गुट को देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।


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