दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। रविवार को शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये गए सिसोदिया ने गिरफ्तारी के विरोध में लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन यहां भी उन्हें राहत के बजाय फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे यहां क्यों आ गए?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप के वैसे भी कानूनी विकल्प है तो आप को हाई कोर्ट जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आये। इसका क्या कारण है। आप यहां धारा 32 के तहत क्यों आये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी और स्वस्थ परम्परा नहीं है और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है इसका मतलब यह नहीं की आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आपके पास हाई कोर्ट का विकल्प था बावजूद इसके आप यहां चले आए।
वहीं, सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट आने का कारण बताते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं हुई है। इतना ही नहीं उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है बावजूद सिसोदिया गिरफ्तार किये गए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि अब आप हाई कोर्ट का रुख करेगी। आप ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इस फैसले के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे।
गौरतलब है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि जांच के लिए उन्हें सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड दिया जाना चाहिए। जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सिसोदिया पर शराब नीति के जरिये शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि आप पार्टी इसके जरिये 100 करोड़ रुपये की रिश्वत भी ली है।
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