दिल्ली के जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसला बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने 11 आरोपियों को आरोपमुक्त करने के फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया है। जिसके शरजील इमाम,आसिफ तन्हा, सफूरा जरगर सहित अन्य छह आरोपियों को दंगा और गैर जरूत तौर पर एकत्रित होने का मामला बनेगा।
गौरतलब है कि 2019 में CAA आंदोलन के दौरान हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। यह घटना जामिया इलाके में हुई थी। इसके बाद में मामले में आरोपी शरजील इमाम,आसिफ तन्हा, सफूरा जरगर को निचली अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस इस फैसले के खिलफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
इस मामले में हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह चली लगातार दो घंटे सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले दिल्ली पुलिस ने कहा कि निचली अदालत ने जांच एजेंसियों के खिलाफ टिप्पणी कर उसके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है जिसे फैसले से हटाया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की रिहाई का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने तीसरी चार्जशीट में कहा है कि घायलों ने आरोपियों की पहचान की है।
ये भी पढ़ें
राज्य में बढ़े मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पर आयोग में स्टाफ की कमी
आदित्य, उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत भी तलब! होगा राहुल गांधी जैसा हाल?