पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने बहुमत परीक्षण के लिए ठाकरे सरकार को तलब करने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा| लेकिन कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने मुकदमे से पहले इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। अहम बात यह है कि कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर फैसला लेने का निर्देश दिया। इसी संविधान पीठ में शामिल जस्टिस शाह आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है|
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर.शाह आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा था कि शाह के सेवानिवृत्त होने के कारण महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष 15 मई के भीतर होगा। तदनुसार, परिणाम 11 मई को घोषित किया गया था। जैसा कि जस्टिस शाह आज निर्धारित समय के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्होंने अपने अगले कदम के संकेत दिए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अपने सेवानिवृत्ति भाषण में इसकी घोषणा की।
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