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ज्ञानवापी मस्जिद के कथित शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्षकारों के पक्ष में कार्बन डेटिंग का फैसला सुनाया था।

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वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। हालांकि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग यानी साइंटिफिक सर्वे कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराने के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर 7 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने मस्जिद मैनेजमेंट कमिटी की ओर से हुजेफा अहमदी ने मामला उठाया और कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की दरकार है। अहमदी ने कहा कि कार्बन डेटिंग 22 तारीख को शुरू हो सकती है इसके बाद आज यह सुनवाई की गई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी है।

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को कथित शिवलिंग की कॉर्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह कैसे होगा? इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा।

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