मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते एक साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। बीते कुछ दिनों से जैन की तबियत खराब थी। गुरुवार, 25 मई को वह जेल के वाशरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे जिसके बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैन की पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत करने के बाद उन्हें डीडीयू अस्पताल भेजा गया।
अंतरिम जमानत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सत्येंद्र जैन शहर छोड़ कर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा वह किसी भी गवाह से भी नहीं मिल पाएंगे। सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद जैन करीब एक साल बाद जेल से बाहर निकलेंगे।
जैन को छह सप्ताह के लिए जमानत दी गई है, इस दौरान वह निजी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। इस जमानत के लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि जैन को मीडिया से संपर्क नहीं करना चाहिए और किसी तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि जैन को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसके गवाहों पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी।
बता दें कि जैन पर सीबीआई ने आरोप लगाया था जब वह 2017 में दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे। आरोप था कि उन्होंने 2010-2012 के दौरान 11.78 करोड़ और 2015-16 में 4.63 करोड़ की लॉन्ड्रिंग की थी। सीबीआई ने प्रयास इंफोसोल्यूशंस, इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगल्याथन प्रोजेक्ट्स के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया था। उसके बाद ईडी ने सीबीआई की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। ईडी ने बाद में जैन की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इसके बाद जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। वह 30 मई 2022 से जेल में था। पिछले साल कोर्ट ने जैन की जमानत खारिज कर दी थी। उन्हें इन सभी मामलों में शामिल होने का संदेह होने के कारण जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जबकि पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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