वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनाव में बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय वाहिनी तैनात करने की हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जिसमें कहा गया था कि राज्य के हर जिले में केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव करना हिंसा का लाइसेंस नहीं देता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं हो सकता है।
गौरतलब है कि कोलकता हाई कोर्ट ने राज्य के हर जिले में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बल को तैनात करने का आदेश दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार और राज्य चुनाव सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रबंधन हिंसा का लाइसेंस नहीं देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र नहीं और उनकी हत्या कर दी जाती है तो, स्वतंत्र चुनाव पर सवाल खड़ा होता है। हाई कोर्ट ऐसी हिंसाओं को ही देखकर फैसला सुनाया होगा। आपने पांच राज्यों से पुलिस मांगी है। और हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों को तैनात करने को कहा है। खर्चा केंद्र कर है तो आपको परेशानी किस बात की है।
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