विवादित टिप्पणी करने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान पर एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषणबाजी करने के आरोप में उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में केस दर्ज कराया गया था।
ग़ौरतलब है कि आजम खान पर 2019 लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उस समय आजम सपा और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के समय आजम खान ने मुख्यमंत्री और तात्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद वायरल वीडियो का सह्यं लेते गए एडीओ पंचायत अनिल चौहान शहजाद नगर थाने में केस दर्ज कराया था। फिर पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच की और इस मामले में आजम खान के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था।
इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 15 जुलाई के दिन इस फैसले को सुनाया। जिसमें कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। इससे पहले एक अन्य भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को कोर्ट से राहत मिल चुकी है। इस बार भी आजम खान ने राहत की उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। कहा जा रहा है कि आजम खान की एक बार और मुश्किलें बढ़ने वाली है।
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