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Sunday, November 24, 2024
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ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी रहेगा, मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद कोर्ट का झटका   

एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बुधवार को कोर्ट ने एएसआई सर्वे जारी रखने का निर्देश दिया है और कहा कि इस काम को 31 जुलाई तक पूरा करना होगा।

इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे खिलाफ जो दलीलें दी उसे कोर्ट ने खारिज कर दी। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि सर्वे के समय परिसर में संरचना को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह काम बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए सम्पन्न होना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि अब तक कितना काम हुआ है। इस पर एएसआई ने बताया कि 31 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी जानने की कोशिश की कि क्या सर्वे का सील किये गए क्षेत्र यानी वजूखाना से कोई लेना देना है ? इस पर हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि सील किये गए क्षेत्र में किसी तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि अगर इस क्षेत्र का सर्वे किया गया तो सम्पत्ति को नुकसान हो सकता है। जिस हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया कि सर्वे से वजूखाना को कोई नुकसान को सकता है।

 

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