देश के बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी आरिज खान की सजा माफ कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे मौत की सजा की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई है| 2008 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट के कुछ दिन बाद पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि कुछ आतंकी बाटला हाउस में छिपे हुए हैं| पुलिस ने इन आतंकियों को पकड़ने के लिए बाटला हाउस पर छापा मारा| पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह राजवीर घायल हो गए|
दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 39 लोगों की मौत हो गई और 159 लोग घायल हो गए| सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकियों के बाटला हाउस में छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस पर छापा मारा| पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया था| तभी आतंकियों ने वहां से भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी|आतंकियों की फायरिंग में पुलिस इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की जान चली गई|
पुलिस की जवाबी फायरिंग में दो आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए|आरोपी आरिज खान वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन, पुलिस ने उसे 2018 में नेपाल से गिरफ्तार कर लिया| बटला हाउस में छिपे एक अन्य आरोपी शहजाद अहमद को पुलिस ने मुठभेड़ वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था| 2013 में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी|
गिरफ्तारी के बाद आरिज खान को कोर्ट में पेश किया गया। सेशन कोर्ट ने 15 मार्च 2021 को उन्हें मौत की सजा सुनाई| साथ ही सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि के लिए मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में रेफर कर दिया| दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था| न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने आरिज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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