सुप्रीम कोर्ट (Supreme cuourt) ने बुधवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले (Adani Hindenburg case) में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए एसआईटी (SIT) गठित करने से इंकार करते हुए कहा कि सेबी (SEBI) की जांच रिपोर्ट में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है को। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई (CBI) को भी सौंपने से इंकार कर दिया। 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है बाकी दो मामलों की जांच के लिए कोर्ट ने तीन माह का समय दिया है।
बुधवार को सुबह आये फैसले में तीन जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और इस मामले की जांच करने के लिए एजेंसी सक्षम है। कोर्ट ने कहा की विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। सेबी के मामले में हमारे पास सीमित अधिकार है। उसने सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने से भी इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मार्केट रेग्लुटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट कमेटी पर उठाये गए सवाल पर को नकार दिया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, अमेरिका की शार्टसेलर फर्म हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अडानी समूह पर कई आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।
ये भी पढ़ें
राष्ट्रव्यापी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से ईंधन आपूर्ति बाधित,महाराष्ट्र में क्या है स्थिति?
नए साल के पहले दिन इसरो का देश को अनोखा तोहफा, दूसरे अंतरिक्ष दूरबीन XPoSat का सफल प्रक्षेपण!