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लखन भैया मामला: फर्जी मुठभेड़ मामले में प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास की सजा!

कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के सहयोगी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी मुठभेड़ मामले में हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को दोषी करार दिया है|

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प्रदीप शर्मा को लखन भैया एनकाउंटर मामले में दोषी पाया गया है​|​ प्रदीप शर्मा को लखन भैया एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है​|​ उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शर्मा को तीन सप्ताह में बॉम्बे सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। 2006 के लखन भैया एनकाउंटर मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने 2006 में दायर 16 अपीलों पर सुनवाई करते हुए 8 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास: कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के सहयोगी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी मुठभेड़ मामले में हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को दोषी करार दिया है| इस मामले में 2013 में सेशन कोर्ट ने 21 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था|वसई में रहने वाले लखन भैया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था|11 नवंबर 2006 को मुंबई पुलिस की एक टीम ने उसे छोटा राजन गिरोह के संदिग्ध सदस्य के रूप में हिरासत में लिया। उसी दिन शाम को पश्चिमी मुंबई के वर्सोवा में लखन भैया का एनकाउंटर हो गया|

21 आरोपियों को उम्रकैद: इस एनकाउंटर का नेतृत्व पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने किया था| लखन भैया के भाई ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक कथित फर्जी मुठभेड़ है| उन्होंने इसके खिलाफ अदालत का रुख किया था। 2013 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने इस मामले में 13 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों को दोषी ठहराया और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया| जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ मुठभेड़ मामले में आरोपियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई: लखन भैया के भाई और वकील राम प्रसाद गुप्ता ने प्रदीप शर्मा को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी और दोषी की सजा बढ़ाने की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था| इस मामले में प्रदीप शर्मा को बरी किये जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की थी| राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक राजीव चव्हाण ने प्रदीप शर्मा को बरी करने के खिलाफ दलील दी थी।

प्रदीप शर्मा को लखन भैया एनकाउंटर केस में दोषी करार दिया गया: कभी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर के सरगना कहे जाने वाले प्रदीप शर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस बल में प्रदीप शर्मा का करियर विवादास्पद रहा है। उनकी कुछ मुठभेड़ें विवादास्पद रही हैं। प्रदीप शर्मा को कारोबारी मनसुख हिरेन हत्याकांड और एंटीलिया बम केस में भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी|

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