लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य सरकारों को एक निर्देश जारी किया है|| आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी स्थानों पर लगे सभी पार्टियों के सभी तरह के राजनीतिक पोस्टर और बैनर हटाने का आदेश दिया|अगले 24 घंटे के भीतर इस आदेश का सख्ती से पालन करने और इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा गया है| इसलिए अब सभी राजनीतिक पदाधिकारियों को आचार संहिता का पालन करना होगा|
शिकायत के बाद आयोग एक्शन मोड पर: चुनाव आयोग ने केंद्रीय कैबिनेट सचिवों और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है| इस संबंध में सभी राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी पत्र भेजा गया था,लेकिन कई जगहों पर अब भी शिकायतें थीं कि राजनीतिक अधिकारियों ने अपनी कट्टरता नहीं रोकी| बताया गया कि विज्ञापन, पोस्टर, बैनर अभी भी हैं। फिर आयोग ने इसकी घोषणा की|
क्या है आयोग का आदेश: केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को इस संबंध में रिमाइंडर दिया है| आयोग ने भित्तिचित्र, पोस्टर, छोटे कागज के पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, झंडे, बैनर तुरंत हटाने और राजनीतिक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, फ्लाईओवर, सड़क संकेतक, सरकारी बसें, बिजली, टेलीफोन खंभे, चिंताओं पर स्थानीय निकायों को निजी संपत्ति पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया गया है।
24 घंटे की समयसीमा : चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा है| इस आदेश को कैसे और कैसे लागू किया गया|आयोग ने सभी को इस संबंध में गुरुवार शाम पांच बजे तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है|चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि कई राज्यों में नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा उद्घाटन किये गये कार्यों के पोस्टर,बैनर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं|इसके बाद तुरंत ये आदेश दिए गए हैं|
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