दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में हैं। उन्हें ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार किया है|इसी बीच अब इस केस में सीबीआई (केंद्रीय अपराध जांच विभाग) की एंट्री हो गई है|शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है और केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए|इस सुनवाई के बाद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे, अब उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है|
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने गिरफ्तारी का विरोध किया|चौधरी ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले से ही एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बावजूद अब उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है|इस संबंध में कुछ आदेश पारित किया गया है और हमें कोई जानकारी नहीं है|
जिस तरह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है|यह गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है| हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है|इसलिए हमने कोर्ट से मांग की है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की ओर से दायर अर्जी भी हमें दी जाए|
इस बीच, कोर्ट में विक्रम चौधरी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अमिताभ रावत ने कहा, ‘हम समझते हैं कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। इसीलिए सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 24 जून को कोर्ट में अर्जी दी थी|’ इसके बाद ईडी ने भी इस पर सहमति जताई है|केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने औपचारिक तौर पर कोर्ट में अर्जी दी थी| कोर्ट ने इसे हरी झंडी दे दी है,लेकिन अभी तक सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है|
केजरीवाल की जेल अवधि बढ़ी: इस बीच, तीन दिन पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली थी। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमानत का विरोध किया| इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी| इस विफलता से विचलित हुए बिना केजरीवाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया| साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक जमानत नहीं दी जा सकती|
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