मामला आसाम के मोरीगांव जिले का है, जहां अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने इमाम को नाबालिग का लैंगिक शोषण करने के लिए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। नाबालिग का शोषण करनेवाले दरिंदे का नाम इमाम मंजिल इस्लाम है।
जानकारी के अनुसार, भूरागांव थाना से मार्च 2023 में नाबालिग पर मंजिल इस्लाम द्वारा यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। 28 वर्षीय मंजिल इस्लाम की पीड़िता से पहचान जब हुई तब वो बालिंडोंगा जामा मस्जिद का इमाम था। उसने नाबालिग का बलात्कार करके उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
अदालत ने सभी सबूतों की जांच की, जिनसे इमाम पर नाबालिग के यौन शोषण करने का खुलासा हुआ। दरिंदे मंजिल इस्लाम ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अदालत ने आखिरकार उसे POCSO अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹10,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया।
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