यूपी विधानसभा में शुरु मानसून सेशन में योगी सरकार ने पास किया ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून पास किया गया है। इस बिल के अनुसार ‘लव जिहाद’ में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होगी। इस कानून में किसी भी व्यक्ति को ‘लव जिहाद’ के मामले में शिकायत दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।
लाए गए नए कानून के चलते कई अपराधों में सजा को दोगुना कर दिया गया है। साथ ही लव जिहाद के मामलों से जुड़े अपराध भी शामिल किए गए है। आपको बता दें, इस कानून जुड़ा विधेयक सोमवार (29 जुलाई) विधानसभा में लाया गया था।
आपको बता दें, उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने इससे पहले वर्ष 2020 में लव जिहाद को लेकर कानून लाया था। साथ ही धर्म परिवर्तन को लेकर धोखेबाजी, जालसाजी के विरुद्ध भी 2021 एक कानून लाया गया था, जिस में एक साल से लेकर दस साल तक सजा का प्रावधान किया हुआ है। धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में कानून बनाना असल में राज्य सरकारों का मामला होने की बात केंद्र सरकार ने इससे पहले ही कर दी है।
क्या है मुख्य प्रावधान: नए कानून के मुताबिक लव जिहाद के मामले में दोषी के लिए 20 वर्ष के कारावास से लेकर उम्रकैद तक सजा का प्रावधान है। इस कानून के आधार से कोई भी व्यक्ति ‘लव जिहाद’ के मामले में शिकायत दर्ज कर सकता है, जबकि पहले लव जिहाद के शिकयत के मामले में पीड़ित के माता-पिता, भाई-बहन की मौजूदगी जरुरी होती थी। साथ ही लव जिहाद से संबंधित केसेस की शुरुवात सत्र न्यायलय से होगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना न्यायाधीश जमानत मंजूर नहीं कर सकेंगे। साथ ही कानून में जुड़े किसी भी अपराध को गैरजमानती घोषित किया गया है।
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