अभिनेता आदित्य पंचोली ने एक शीर्ष अभिनेत्री के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में वर्ष 2019 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। पंचोली ने अपनी याचिका में कहा कि मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में जून 2019 में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अबतक ना तो मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और ना ही पुलिस ने मामले को बंद करने की रिपोर्ट जमा की है। पंचोली के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने मंगलवार को न्यायमूर्ति एन.एम.जामदार और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं करना इंगित करता है कि जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।
पंचोली ने एफआईआर रद्द करने की मांग के साथ-साथ यह भी अनुरोध किया है कि अदालत पुलिस को निर्देश दे कि वह जांच में हुई प्रगति की सूचना उन्हें दे। उच्च न्यायालय ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद पुलिस और महिला शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 19 सितंबर को नियत कर दी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई के दौरान जांच की स्थिति से उसे अवगत कराए।
चंद्रचूड़ ने कहा कि मामला वर्ष 2019 से ही लंबित है और उनके मुवक्किल दुष्कर्म का आरोपी होने के कलंक के साथ जी रहे हैं। गौरतलब है कि महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह बॉलीवुड में नयी थी, तब पंचोली ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंचोली ने ना केवल उसका शारीरिक उत्पीड़न किया बल्कि उसकी बहन का भी उत्पीड़न किया।
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