दिल्ली न्यायालय का आदेश, बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज!

दिल्ली न्यायालय का आदेश, बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज!

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बिना अनुमति उनकी आवाज, नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। याचिका दायर होने के बाद जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से अपना पक्ष रखा। तमाम दलीलों को सुनने और समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसके मुताबिक अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वहीं इससे पहले अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि बिना उनके अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा है कि जो लोग उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कमर्शियल इंडस्ट्री को उन पर कंट्रोल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के नाम एक लाॅट्री एड भी चल रहा है, जहां प्रमोशन बैनर पर उनकी फोटो भी लगी हुई है। इसके अलावा इस पर केबीसी का लोगो भी लगा हुआ है। यह बैनर किसी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया है।   

गौरतलब है कि, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी आवाज के इस्तेमाल को लेकर इससे पहले भी अपनी चिंता जाहीर कर छूकर हैं। वहीं हिन्दी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के जरिए कई नेशनल अवॉर्ड जीत चुके अमिताभ बच्चन फिलहाल कौन बनेगा करोड़पति का 14 वां सीजन होस्ट कर रहे हैं। साथ ही उनकी नई आई  दिलं ऊंचाई भी सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर ही है।  

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