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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला

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चेक बाउंस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार (16 फरवरी) को बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे दी। उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है तो यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। ऐसा न होने पर मामले की दोबारा सुनवाई मंगलवार सुबह की जाएगी।

अभिनेता ने 19 फरवरी को होने वाली अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस राहत से उन्हें शादी में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पहले निर्देशित की गई राशि अब शिकायतकर्ता के खाते में जमा हो चुकी है। राहत देते हुए अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता की भतीजी की शादी शाहजहांपुर में होने वाली है और आज प्रतिवादी के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं, इसे ध्यान में रखते हुए हम सजा पर अंतरिम रोक लगा रहे हैं।”

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राजपाल यादव अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हों। यदि उन्होंने अपना पासपोर्ट पहले से जमा नहीं किया है तो उसे जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सजा पर अंतरिम रोक 18 मार्च तक प्रभावी रहेगी, जो अगली सुनवाई की तारीख है।

राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में अपनी सजा को चुनौती दी थी। शिकायतकर्ता के वकील अवनीत सिंह सिक्का के अनुसार, अभिनेता ने 1.5-1.5 करोड़ रुपये के सात चेक पर हस्ताक्षर किए थे। चेक बाउंस होने के बाद उन्हें प्रत्येक चेक के लिए तीन-तीन महीने की सजा और 1.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि यादव ने न तो जुर्माना भरा और न ही सजा पर स्थगन पाने में सफल रहे। उच्च न्यायालय ने पहले उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका में कोई ठोस आधार नहीं पाया था।

यह भी बताया गया कि 2024 में यादव ने मध्यस्थता के जरिए समझौते का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कथित रूप से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। वकीलों ने कहा कि यादव ने न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा की अदालत में भुगतान के लिए समय मांगते हुए कई आवेदन दाखिल किए और 75 लाख रुपये जमा भी किए, लेकिन शेष राशि जमा नहीं कर पाए। इसके बाद अदालत ने 2 फरवरी को उन्हें आत्मसमर्पण के लिए दो दिन का समय दिया। निर्धारित समय में आत्मसमर्पण न करने पर उन्होंने एक और आवेदन दायर किया। बाद में राजपाल यादव ने आत्मसमर्पण किया, अपना कानूनी प्रतिनिधित्व बदला और पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की नई याचिका दाखिल की।

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